हिमाचल प्रदेश

पंचायती राज संस्थाओं में उम्मीदवार के लिए खर्च की अधिकतम सीमा एक लाख रुपए

 

ऊना, 12 जनवरी: पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन 17, 19 व 20 जनवरी को होने जा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि जिला परिषद सदस्य निर्वाचन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी अधिनियम की धारा 121-क की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार रजिस्टर में प्रारूप 44 में निर्वाचन के संबंध में प्रतिदिन के आधार पर पृथक और सही लेखा बनाएगा। उन्होंने बताया कि जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन पर अभ्यर्थी द्वारा उपगत किए जाने वाले खर्चों की अधिकतम सीमा एक लाख रूपए होगी। उन्होंने बताया कि रजिस्टर पर उपगत और अभिलिखित किए गए खर्चों के समर्थन में सभी दस्तावेजों जैसे कि वाऊचर प्राप्तियों और अभिस्वीकृतियों को सही बनाए रखना होगा।

राघव शर्मा ने बताया कि प्रत्येक अभ्यार्थी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निमित प्राधिकृत किए गए किसी अन्य अधिकारी को जब कभी ऐसे अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो तो रजिस्टर के साथ संबंद्ध दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन खर्चों का लेखा प्रारूप-45 में निर्वाचन के खर्चों के ब्यौरे के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को प्रारूप-44 में प्रस्तुत करेगा। निर्वाचन खर्चे का प्रारूप-46 में घोषणा द्वारा समर्थित होगा। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) निर्वाचन के खर्चें का प्रारूप-47 में अभिस्वीकृत करेगा।

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