स्कूल शिक्षा विभाग ने नान -टीचिंग स्टाफ को 1 प्रतिशत तरक्की कोटा मुहैया किये जाने के लिए जरुरी नियमों में संशोधन को मंजूरी दी
मंत्रीमंडल की तरफ से ए.डी.सी. (शहरी विकास) के 22 पद सृजन करने और नान -टीचिंग कलैरीकल अमले की तरक्की यकीनी बनाने के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी
न्यूज वेब चैनल नीति को भी हरी झंडी, सैक्शन अफसरों की परीक्षा में समय की छूट को कार्य बाद मंजूरी
चंडीगढ़, 19 फरवरीः
शहरी स्थानीय निकाय के कामकाज को और सुचारू ढंग से चलाने के लिए कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाले पंजाब मंत्रीमंडल की तरफ से शुक्रवार को समूह जिला मुख्यालयों में अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर (शहरी विकास) के 22 पद सृजित किये जाने को मंजूरी दे दी है जोकि क्षेत्रीय डिप्टी डायरेक्टरों का स्थाल लेंगे।
इसकी मंजूरी के बाद मौजूदा समय ए.डी.सी. (विकास) के पदों का नाम बदल कर ए.डी.सी. (ग्रामीण विकास) कर दिया गया है। इन ए.डी.सीज को पंजाब म्युंसपल एक्ट, 1911 और पंजाब रीजनल एंड टाऊन प्लानिंग एंड डिवैल्पमैंट एक्ट, 1995 के अंतर्गत अधिकार हासिल होंगे।
मंत्रीमंडल की तरफ से मुख्यमंत्री को ए.डी.सी. (शहरी विकास) को सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों संबंधी, पंजाब रीजनल एंड टाऊन प्लानिंग एंड डिवैल्पमैंट एक्ट, 1995 और इस सम्बन्धी अन्य सभी प्रशासकीय मसलों के बारे भी बिना मंत्रीमंडल के सामने रखने से कोई भी अंतिम फैसला लेने के बारे अधिकार दिए गए। परन्तु, वित्त, स्थानीय निकाय और आवास निर्माण और शहरी विकास विभागों के साथ सलाह-परामर्श करना होगा।
नान-टीचिंग कलैरीकल अमले की तरक्की का रास्ता साफ-
स्कूल शिक्षा विभाग के कलैरीकल अमले की काफी देर की माँग को पूरा करते हुये मंत्रीमंडल की तरफ से कलैरीकल अमले जैसे कि क्लर्क, जूनियर सहायक, स्टेनो -टाईपिस्ट और जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर जोकि मास्टर/मिस्ट्रेस के काडर में नान -टीचिंग स्टाफ के तौर पर काम करते हैं, को 1 प्रतिशत तरक्की कोटा मुहैया किये जाने के लिए जरुरी नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इन स्टाफ सदस्यों को अब लाइब्रेरियन, सहायक लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी रैस्टोरर और सीनियर लैबारेटरी अटेंडेंट के समान तरक्कियों में कोटा मिलेगा।
ध्यानदेण योग्य है कि उपरोक्त नियमों में संशोधन किया गया थी जिससे नान-टीचिंग स्टाफ जैसे कि लाइब्रेरियन, सहायक लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी रैस्टोरर और सीनियर लैबारेटरी अटेंडेंट के पद पर 19 दिसंबर, 2019 को काम करते व्यक्तियों से मास्टर काडर में 1 प्रतिशत तरक्की कोटा यकीनी बनाया जा सके।
नयी वेब चैनल नीति को मंजूरी-
सोशल मीडिया को संचार के बेहद ताकतवर माध्यम के तौर पर उभरने को संज्ञान लेते हुए मंत्रीमंडल की तरफ से सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की नयी वेब चैनल नीति को मंजूरी दे दी गई जिससे अग्रणी खबर वेब चैनलों को सूचीबद्ध किया जा सके और इनको विज्ञापन जारी किये जा सकें।
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की तरफ से पंजाब सरकार की नीतियों और प्राप्तियों का प्रचार करने में अहम भूमिका निभाई जाती है। अभी तक विभाग की तरफ से प्रदर्शनियों, गीत और नाटक और सिनेमा आदि जैसे रिवायती माध्यमों का सहारा लिया जाता था, परन्तु समय बीतने से प्रिंट रसालों और इलेक्ट्रानिक जैसे कि टी.वी. और रेडियो की महत्ता बहुत बढ़ गई है।
सैक्शन अफसरों की विभागीय परीक्षा के लिए समय में छूट को कार्य-बाद मंजूरी-
मंत्रीमंडल की तरफ से सैक्शन अफसरों की विभागीय परीक्षा करवाने के लिए निर्धारित डेढ़ साल के समय में छूट देने को कार्य-बाद मंजूरी दे दी गई है और इस परीक्षा को तीसरी बार करवाने के लिए 31 दिसंबर, 2020 तक एक बार की छूट की इजाजत दी गई है।
जिक्रयोग्य है कि वित्त विभाग की तरफ से सीधी भर्ती के कोटे के द्वारा दिसंबर, 2018 में पी.पी.एस.सी के द्वारा 42 सैक्शन अफसर भर्ती किये गए थे। इनके लिए अपनी नियुक्ति से डेढ़ वर्ष के समय अंदर तीन कोशिशों में विभागीय परीक्षा पास करनी जरूरी होती है।
इसलिए पहली विभागीय परीक्षा अगस्त, 2019 में ली गई जिसमें कोई सैक्शन अफसर पास नहीं हुआ। दूसरी बार मार्च, 2020 में ली गई परीक्षा में 41 में से सिर्फ 5 सैक्शन अफसर ही पास हुए जबकि एक ने इस्तीफा दे दिया। तीसरी बार परीक्षा 31 मई, 2020 को ली जानी थी परन्तु कोविड -19 के कारण पंजाब सरकार की तरफ से मार्च 23, 2020 से लेकर मई 31, 2020 तक कर्फ्यू/लाकडाऊन लगाऐ जाने के कारण यह परीक्षा दिसंबर 5-6, 2020 को ली गई जिसमें 36 में से 13 अफसर पास हुए।