पंजाब

रिश्वत लेने के दोष में विजीलैंस द्वारा सहायक लाईनमैन के खि़लाफ़ मुकदमा दर्ज

रिश्वत लेने के दोष में विजीलैंस द्वारा सहायक लाईनमैन के खि़लाफ़ मुकदमा दर्ज

चण्डीगढ़, 30 मई:

पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने आज जालंधर में तैनात पी.एस.पी.सी.एल. के एक सहायक लाईनमैन (ए.एल.एम) को 75,000 रुपए की रिश्वत लेने के दोष में मुकदमा दर्ज किया है।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि पी.एस.पी.सी.एल. के कार्यालय गाँव बडि़ंग, जालंधर में तैनात ए.एल.एम अमृत लाल मोदी को बलवीर कौर निवासी गाँव तल्लण, जि़ला जालंधर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने विजीलैंस ब्यूरो के वाट्सऐप नंबर पर अपनी दर्ज करवाई शिकायत में दोष लगाया था कि उक्त लाईनमैन पहले ही उसके घरेलू बिजली बिल के निपटारे के लिए तीन किस्तों में 75,000 रुपए ले चुका है, परन्तु उसके बिजली बिल का निपटारा नहीं किया गया।

शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि दोषी ए.एल.एम ने उसे रिश्वत की रकम वापस करने के लिए 50,000 रुपए का चैक भी दिया था, परन्तु बैंक द्वारा यह चैक रद्द कर दिया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि इस शिकायत की जांच के दौरान दोष सही साबित हुए और मुलजि़म ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके इकबालिया बयान के आधार पर जालंधर से विजीलैंस ब्यूरो की टीम ने उक्त दोषी सहायक लाईनमैन के खि़लाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

उन्होंने बताया कि उक्त दोषी के खि़लाफ़ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत विजीलैंस ब्यूरो के थाना जालंधर में मुकदमा दर्ज करके अगली कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

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