पंजाब

कोटकपूरा मामले में सैनी की गिरफ़्तारी पर रोक जारी, लेकिन पुलिस को मामले की जांच जारी रखने के भी दिए आदेश

पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ कोटकपूरा में हुए गोलीकांड मामले में दर्ज एफ.आई.आर. में गिरफ़्तारी पर हाईकोर्ट ने अपनी रोक को जारी रखा है, लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को इस मामले की जांच भी जारी रखने के आदेश दे दिए हैं। पंजाब सरकार ने ही हाईकोर्ट से मामले की आगे कार्रवाई की मांग की थी और कहा था कि हाईकोर्ट अपने पिछले आदेशों को मॉडिफाई कर दे। हाईकोर्ट ने सरकार की इस मांग को मानते हुए मामले की जांच को जारी रखने के सरकार को आदेश दे दिए हैं, लेकिन सैनी की गिरफ़्तारी पर लगी रोक के आदेशों को 8 अगस्त तक जारी रखा है।

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