पंजाब
पंजाब में पेट्रोल व् डीजल होगा 25 पैसे मेहगा
मंत्रीमंडल द्वारा पैट्रोल, डीज़ल पर 0.25 रुपए प्रति लीटर और राज्य में अचल संपत्ति की खऱीद की कीमत पर प्रति सैंकड़ा 0.25 रुपए के हिसाब से विशेष आई.डी. फीस वसूलने को मंज़ूरी
चंडीगढ़, 11 जनवरी:
पंजाब मंत्रीमंडल ने राज्य में पेट्रोल व् डीजल के दाम ने 25 पैसे वृद्धि करने का फैसला किया है पंजाब मंत्री मंडल ने सोमवार को पेट्रोल व् डीजल पर आई डी सेस लगा दिया है। पंजाब मंत्रिमंडल ने पेट्रोल, डीजल पर 0.25 रुपये और राज्य में अचल संपत्ति की खरीद मूल्य पर प्रति लीटर 0.25 रुपये की दर से विशेष आईडी शुल्क लगाने की भी मंजूरी दी। साथ ही पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी । यह आई डी सेस पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 में संशोधन के बाद लगाया जाएगा।
राज्य में समूचे तौर पर बुनियादी ढांचे के विकास को और प्रफुल्लित करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व अधीन पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को विशेष बुनियादी ढांचा विकास (आई.डी.) फीस वसूलने को मंज़ूरी दे दी, जोकि पंजाब बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड के विकास फंड में जमा करवाई जायेगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार विशेष आई.डी. फीस राज्य में पैट्रोल और डीज़ल की बिक्री पर 0.25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वसूली जायेगी। इसी तरह विशेष आई.डी. फीस राज्य में अचल संपत्ति की खऱीद पर 0.25 रुपए प्रति सैंकड़ा के हिसाब से वसूली जायेगी। उपरोक्त वस्तुओं पर वसूली जाने वाली आई.डी. फीस से पंजाब बुनियादी ढांचा विकास फंड में 216.16 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व इक_ा होगा।
इसके अलावा कैबिनेट द्वारा पंजाब इन्फ्रास्ट्रकचर (डिवैल्पमैंट एंड रैगूलेशन) एक्ट, 2002 में कुछ ख़ास संशोधनों को भी मंज़ूरी दे दी। यह संशोधन एक अध्यादेश और इसके बाद पंजाब विधान सभा में एक बिल पंजाब इन्फ्रास्ट्रकचर (डिवैल्पमैंट एंड रैगूलेशन) संशोधन बिल 2021 पास करके पूरे किए जाएंगे।
विशेष आई.डी. फीस लागू करने के लिए मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करते हुए एक नयी धारा 25-ए विशेष फीस की वसूली सम्बन्धी जोड़ी जायेगी, जोकि यह दिखाएगी कि ‘‘इस एक्ट में शामिल किसी भी मद के बावजूद राज्य सरकार द्वारा विशेष आई.डी. फीस लागू की जा सकती है, जिसके लिए एक विशेष हैड का सृजन किया जायेगा, जिसके अंतर्गत यह विशेष आई.डी. फीस इक_ी की जायेगी और धारा 27 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए विकास फंड में जमा करवाई जायेगी।’’