पंजाब

न्यू दीप बस सर्विस की याचिका पर पंजाब सरकार, परिवहन मंत्री और अन्य को नोटिस

  • न्यू दीप बस सर्विस की याचिका पर पंजाब सरकार, परिवहन मंत्री और अन्य को नोटिस
    पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए थे नव नियुक्त एडवोकेट जनरल डी.एस. पटवालिया

न्यू दीप बस सर्विस ने अपने परमिट को केंसिल किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, जिस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, परिवहन मंत्री और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है।
सोमवार को सुबह इस केस की सुनवाई में पंजाब सरकार की ओर से नवनियुक्त एडवोकेट जनरल डी.एस. पटवालिया भी पक्ष हुए थे, बावजूद इसके हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया। न्यू दीप बस सर्विस की तरफ से रोहित सूद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि पिछले साल कोरोना महामारी के चलते देश भर में 23 मार्च से लॉक-डाउन लगा दिया गया था,  जिसके कारण सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद हो गई और उनकी बसें भी बंद हो गई थी और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था।  जिसके बदले ने सरकार ने उन्हें राहत भी दी थी। पहली लहर ख़त्म होने के बाद कई शर्तों के साथ बसें शुरू हुई, लेकिन फिर दूसरा लॉक डाउन लग गया और बाद में सरकार ने सरकारी बसों में महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा की इजाजत दे दी। इससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा।
याचिका में कहा गया कि 12 अक्तूबर को टैक्स न भरे जाने के कारण उनकी 22 बसें जड़त कर ली गई। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह अपना टैक्स चार किश्तों में भरने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद पहली किश्त भी भर दी थी। लेकिन किश्त भरने के अगले ही दिन उनकी 13 बसों को फिर जब्त कर लिया गया और फिर बाद में उनका परमिट भी रद्द कर दिया। याचिका में कहा है कि वह किश्तों में टैक्स भरने को तैयार हैं तो क्यों उनका परमिट रद्द किया गया। परमिट रद्द करने के इसी आदेश को अब न्यू दीप बस सर्विस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।

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