पंजाब

आंदोलन के चलते हरियाणा में इंटरनेट बंद करने पर हाईकोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस

 

इंटरनेट सेवाएं बहाल करवाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई है याचिका

 

किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में कई जिलों और खासतौर पर दिल्ली बॉर्डर के एरिया में इंटरनेट सेवाओं को बंद किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर इस पर जवाब दिए जाने आदेश दे दिए हैं।

संदीप सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इंटरनेट सेवाओं को बंद किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है और कहा है की यह मौलिक अधिकारों का हनन है। इतना ही नहीं कोरोना के कारण स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों के क्लास लग रही है, अब इंटरनेट बंद होने से इन छात्रों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ा है। हाईकोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार ने 26 जनवरी को सिंघू बार्डर, गाजीपुर, टीकरी मुकरबा चौक और नांगलोइ के आस पास एरिया में और हरियाणा सरकार ने 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का जो निर्णय लिया जोकि पूरी तरह से गलत है।

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