नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा कम करने पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस किया जारी
सरकार को 6 मई को सिधु की सुरक्षा पर जवाब देने के दिये आदेश
पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सुरक्षा बढ़ाये जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की है उस पर हाई कोर्ट ने आज पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और 6 मई को सिधु की सुरक्षा पर जवाब दिये जाने के आदेश दे दिए हैं।
नवजोत सिंह सिधु ने अपनी सुरक्षा को बढ़ाये जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका में बताया है कि उन पर खतरे का आंकलन कर केंद्र सरकार ने ही उन्हें Z+ सुरक्षा दी हुई थी। लेकिन रोड रेज में मामले में जब उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई तो सजा के बाद जेल में होने के कारण उनकी सुरक्षा वापिस के ली गयी थी। तब उन्हें आश्वाशन दिया गया था कि जब वे सजा पूरी कर जेल से बाहर आएंगे तक उनकी पहले की सुरक्षा बहाल कर दी जाएगी।
लेकिन जब वह जेल से रिहा हुए तो उनकी सुरक्षा कम करते हुए Y+ केटेगरी कर दी गयी। इसके बाद उनके घर पर रख अज्ञात व्यक्ति के घुसने का मामला भी सामने आया था और तब पटियाला में इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई थी।
अब सिधु का कहना है कि उनकी जान को खतरा है ऐसे में उन्हें दी गयी Y+ केटेगरी की सुरक्षा काफी नही है, लिहाजा उन्हें पहल3 जो Z+ सुरक्षा मिली हुई थी वही बहाल की जाए।