पंजाब

हाईकोर्ट की चंडीगढ़ प्रशासन को दो टुक, कल तक बताओ, कब तक होंगे चुनाव, नही तो हम देंगे आदेश

*चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामला*

 

चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव के मामले में हाईकोर्ट ने आज चंडीगढ़ प्रशासन को साफ कह दिया है कि कल सुबह 10 बजे तक बता दो की कब तक जल्दी से जल्दी चुनाव करवाए जा सकते हैं, अगर कल तक प्रशासन कोई भी जानकारी देने में नाकाम रहा और अपने पुराने स्टैंड पर की 6 फरवरी को हो चुनाव होंगे तो हाईकोर्ट को मजबूरी में सख्त आदेश जारी करने होंगे।

हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिए थे की आज वह यह जानकारी दे की जल्दी से जल्दी कब चुनाव हो सकते हैं। लेकिन आज फिर चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम ने हाईकोर्ट से लॉ एंड आर्डर की दुहाई देते हुए कहा की 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है और 29 जनवरी को रिट्रीट सेरेमनी उसके बाद ही यह चुनाव करवाए जा सकते हैं।

इस पर हाईकोर्ट ने कहा की अपने 18 दिनों के लिए चुनाव स्थगित किए हैं और महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों का ही था, आप इस मामले को महाभारत न बनाएं और जल्दी से जल्दी चुनाव करवाए। चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम दोनो की तरह से जब समय मांगा गया तो हाईकोर्ट ने दोनो को साफ और दो टुक शब्दों में कह दिया की कल सुबह 10 बजे तक बताओ के किस दिन चुनाव होंगे और उसका शेड्यूल तैयार किया जाए, अगर दोनो इसमें नाकाम रहे तो हाईकोर्ट इस केस की मैरिट के अनुसार आदेश जारी कर देगा।

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