मनीषा गुलाटी की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन के पद से हटाए जाने को दी चुनौती
पंजाब राज्य महिला आयोग के चेयर पर्सन के पद से हटाए जाने के पंजाब सरकार के आदेशों को मनीषा गुलाटी ने हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उस पर आज हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
काबिले गौर है कि मनीषा गुलाटी को पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयर पर्सन के पद से हटाए जाने के पंजाब सरकार ने 10 मार्च को आदेश जारी किए थे। पंजाब सरकार ने उन्हें इस पद पर दी गई एक्सटेंशन को रद्द कर दिया था।
सरकार के इस आदेश के खिलाफ मनीषा गुलाटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि उन्हें बिना कोई कारण बताए इस पद से हटाया गया है। ऐसे में उन्हें हटाए जाने के आदेश सही नहीं है। मनीषा गुलाटी का कहना है कि उनका कार्यकाल मार्च 2024 तक का है, अगर उन्हें इससे पहले हटाया जाता है तो सरकार को इसका कारण बताना जरूरी था।