पंजाब

लॉक डाउन में करवाई शादी तो दर्ज हो गई प्रेमी जोड़े और पंडित पर एफ.आई.आर., अब हाईकोर्ट ने रद्द की एफ.आई.आर

हाईकोर्ट ने कहा, लॉक डाउन में शादी करवाने पर नहीं थी रोक, शादी में शामिल होने वालों की संख्या की गई थी तय

एक प्रेमी जोड़ा जिसने पिछले साल लॉक डाउन में शादी करवा ली थी और जिसके चलते उन दोनों के साथ शादी करवाने वाले पंडित पर एफ.आई.आर. दर्ज कर ली गई थी, उन्हें हाईकोर्ट ने अब बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज की गई इस एफ.आई.आर. को रद्द कर दिया है।
दरअसल मामला यह था पिछले साल मई महीने में जब कोरोना कोवीड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण केंद्र सरकार ने पुरे देश में लॉक डाउन लगा दिया था। तब उस दौरान 7 मई को एक प्रेमी जोड़े ने अपने घरवालों की मर्जी के खिलाफ छिप कर एक मंदिर में शादी कर ली थी और शादी के बाद अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए जिला अदालत से सुरक्षा दिए जाने की मांग कर दी थी। इस याचिका पर जिला अदालत ने सवाल उठाते हुए कहा था कि लॉक डाउन जब पूरा देश बंद पड़ा था और धार्मिक स्थल भी बंद थे तो कैसे इन दोनों ने शादी कर ली। इस पर जिला अदालत ने इन दोनों के साथ ही उस पंडित पर भी लॉक डाउन के नियमों का उलंघन करने का मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए थे।
अब इस प्रेमी जोड़े के साथ ही इन दोनों की शादी करवाने वाले पंडित ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि लॉक डाउन में केंद्र सरकार ने शादी करने पर रोक नहीं लगाई थी। बल्कि यह आदेश दिए थे कि शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी और इन लोगों के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन उनकी शादी में उन दोनों के अलावा उनके दो गवाह और पंडित ही शामिल था। ऐसे में उन्होंने लॉक डाउन के नियमों का उलंघन नहीं किया है। हाईकोर्ट ने इस प्रेमी जोड़े की दलीलों को सही करार देते हुए कहा कि पुलिस यह साबित नहीं कर पाई है कि इन्होने किसे शादी करने पर लॉक डाउन के नियमों का उलंघन किया है। लिहाजा हाईकोर्ट ने इस प्रेमी जोड़े सहित इनकी शादी करवाने वाले पंडित के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. को रद्द करने के आदेश दे दिए हैं।

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