*पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका: सीएम के जिले संगरूर की 22 पंचायतों का ऑडिट कराने के आदेशों पर लगी रोक*
पंचायतों का ऑडिट करवाने के मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ा झटका देते हुए सीएम भगवंत मान के जिले संगरूर की 22 पंचायतों के ऑडिट करवाने के आदेशों पर रोक लगा दी है और पंजाब सरकार से जवाब भी तलब कर लिया है।
पंजाब के रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत विभाग के निदेशक ने 23 सितंबर को संगरूर अंदाना ब्लॉक की 22 पंचायतों का और श्री मुक्तसर साहिब के ब्लॉक मलोट कोलियांवाली पंचायत का ऑडिट करवाने का आदेश दिया है। इस आदेश के खिलाफ संगरूर के गांव मंडवी की पंचायत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। पंचायत के एडवोकेट मनीष सिंगला ने कहा कि उनकी पंचायत का लोकल फंड अकाउंट के एग्जामिनर ने 2021 तक का ऑडिट किया हुआ है और उन्हें इसी साल जुलाई में इसका सर्टिफिकेट भी दे दी है। इसके बाद भी अब पंजाब सरकार ने उनकी पंचायत के ऑडिट के आदेश दे दिए हैं।
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याची पंचायत का कहना है कि रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत विभाग के निदेशक को पंचायत के ऑडिट का आदेश करने का अधिकार ही नहीं है, यह ऑडिट लोकल फंड अकाउंट द्वारा ही किया जाता है। इस तरह निदेशक ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर यह आदेश दे दिए हैं। हालांकि याचिका एक पंचायत ने दाखिल की है, लेकिन हाईकोर्ट ने अब निदेशक के 23 सितंबर के आदेशों पर ही रोक लगा दी है, जिसके तहत अंदाना ब्लॉक की 22 पंचायतों के ऑडिट के आदेश दिए गए हैं।