पंजाब

तलाक के बाद पत्नी ने करवा ली दूसरी शादी तो पहले पति से नहीं मांग सकती गुजारा भत्ता: हाईकोर्ट

तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता देने पर हाईकोर्ट ने का अहम फैसला

एक महिला जो तलाक के बाद दूसरी शादी कर चुकी है तो वह अपने पहले पति से महीने का गुजारा भत्ता देने की मांग नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने यह आदेश विवाहिक विवाद के बाद हुए तलाक और उसके बाद महीने के खर्च के लिए गुजारा भत्ता देने की मांग को लेकर पत्नी द्वारा दाखिल एक याचिका को ख़ारिज करते हुए दिए हैं।
इस मामले में पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि कोर्ट ने 2017 में उसके पति द्वारा तलाक की मांग को मानते हुए उनके तलाक के आदेश दिए थे। इन आदेशों के खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील कर दी थी। उसके बाद पत्नी ने हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर उसे अपने पति से महीने का खर्च चलाने के लिए 15000 रूपए गुजरा भत्ता देने की मांग की। इस पर हाईकोर्ट के नोटिस के जवाब में पति ने हाईकोर्ट को बताया कि पत्नी ने यह तथ्य छिपाया है कि उसकी अब शादी हो चुकी है, सोशल मीडिया पर पत्नी ने अपनी दूसरी शादी की फोटो डाली हुई थी। हाईकोर्ट ने इस जानकारी के बाद पत्नी की याचिका ख़ारिज कर दी है और कहा है कि दूसरा विवाह करने के बाद पत्नी अपने पहले पति से गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार नहीं रखती है।

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