पंजाब

घर से भाग शादी करवाने वाले प्रेमो जोड़ों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में बनाए जाएं सेफ हाउस: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को दिए आदेश, इनकी सुरक्षा की अर्जी का 48 घंटों में किया जाए निपटारा

घर भाग कर शादी करवाने वाले प्रेमी जोड़ों द्वारा लगातार अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को अपने राज्यों के प्रत्येक जिलों में इन प्रेमी जोड़ों के लिए सेफ हाउस बनाए जाने के आदेश दे दिए हैं।
हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश दिए हैं कि पुलिस इन प्रेमी-जोड़ों की सुरक्षा की अर्जी पर जल्द निर्णय नहीं करता है, जिसके कारण इन्हे हाईकोर्ट में आना पड़ता है तो क्यों नहीं मौजूदा पुलिस विभाग के मौजूदा सेल में ही अलग से एक सेल बनाया जाए जो इन प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा की अर्जी पर 48 निपटारा कर दे। इसके लिए राज्यों की लीगल सर्विस अथॉरिटी एक हेल्प डेस्क बना सकती हैं, जो टेलीफ़ोन और इंटरनेट से 24 X 7 उपलब्ध हो। हाईकोर्ट ने इस सब पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर दिया है और इस पर कार्रवाई कर 23 मार्च को हाईकोर्ट को सूचित किए जाने के आदेश दे दिए हैं।

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