पंजाब

विजीलैंस द्वारा पर्लज़ ग्रुप का पूर्व डायरैक्टर धरमिन्दर सिंह संधू गिरफ़्तार

ग़ैर-कानूनी तौर पर नियुक्त एक अन्य डायरैक्टर सन्दीप माहल और सी. ए. डांग को इस मामले में पहले ही किया जा चुका चार्जशीट

 

 

चंडीगढ़, 5 सितम्बरः

 

पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने आज पर्लज़ एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमटिड (पी. ए. सी. एल.) घोटाले के सम्बन्ध में ग़ैर-कानूनी तौर पर नियुक्त किये गए पी. ए. सी. एल. के डायरैक्टरों में से एक धरमिन्दर सिंह संधू को गिरफ़्तार किया है। इस कंपनी द्वारा तकरीबन 5 करोड़ भोले-भाले निवेशकों के साथ लगभग 50,000 करोड़ रुपए का घपला किया गया है।

 

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि फ़रार मुलजिम धरमिन्दर सिंह संधू निवासी रामा मंडी, जालंधर को आई. पी. सी. की धारा 406, 420, 465, 467, 468, 471, 384 और 120 बी के अंतर्गत स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन, एस. ए. एस. नगर, पंजाब में तारीख़ 21- 02- 2023 को दर्ज एफ. आई. आर. नम्बर 01 में गिरफ़्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि पी. ए. सी. एल. लिम. की ऐकस्ट्राऑरडेनरी जनरल बॉडी मीटिंग (ई. ओ. जी. एम.) तारीख़ 01- 01- 2022 को जयपुर (राजस्थान) में मैसर्ज़ पी. ए. सी. एल. लिमटिड के रजिस्टर्ड दफ़्तर में हुई दर्शायी गई थी, जबकि यह दफ़्तर 7-8 सालों से बंद पड़ा है। इसके इलावा ई. ओ. जी. एम. की फ़र्ज़ी प्रोसीडिंग के आधार पर पी. ए. सी. एल. के तीन नये डायरैक्टरों हिरदेपाल सिंह ढिल्लों, सन्दीप सिंह माहल और धरमिन्दर सिंह संधू की नियुक्ति की गई, जबकि वास्तव में यह मीटिंग कभी हुई ही नहीं थी। उक्त मुलजिमों ने लुधियाना के चार्टर्ड अकाउँटैंट (सी. ए.) जसविन्दर सिंह डांग के द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, जयपुर के पास अपने जाली दस्तावेज़ जमा करवाए और कंपनी मामलों के मंत्रालय (एम. सी. ए.) की वैबसाईट पर पी. ए. सी. एल. लिमटिड के डायरैक्टरों के तौर पर अपने नाम दर्ज करवा लिए। ज़िक्रयोग्य है कि इस मामले में सन्दीप सिंह माहल और सी. ए. जसविन्दर सिंह डांग को पहले ही चार्जशीट किया जा चुका है और वह न्यायिक हिरासत में हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि ग़ैर- कानूनी तौर पर नियुक्त किये गए इन तीनों डायरैक्टरों ने जस्टिस (सेवामुक्त) आर. एम. लोढा की अध्यक्षता अधीन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की इजाज़त बगैर पी. ए. सी. एल. लिमटिड की जायदादें ख़रीदने वाले अलग-अलग व्यक्तियों को सन्दीप सिंह माहल के हस्ताक्षरों के तहत नोटिस जारी किये और उनसे पैसे वसूलने शुरू कर दिए।

बताने योग्य है कि पी. ए. सी. एल. लिम. की जायदादों को बेचने और बिक्री से होने वाली कमाई पी. ए. सी. एल. लिम. में निवेश करने वाले निवेशकों को वापिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों पर जस्टिस ( सेवामुक्त) आर. एम. लोढा की अध्यक्षता अधीन एक कमेटी गठिन की गई है।

हाल ही में, कंपनी मामलों के मंत्रालय ने पी. ए. सी. एल. लिमटिड के डायरैक्टरों की सूची में से हिरदेपाल सिंह ढिल्लों, सन्दीप सिंह माहल और धरमिन्दर सिंह संधू के नाम हटा दिए हैं।

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