मलेरकोटला में आया 3 तलाक देने का मामला, पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर भेजा 3 तलाक का मैसेज

पति के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने की मांग को लेकर महिला पहुंची हाईकोर्ट
देश में 3 तलाक पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कानून लागु हो चूका है, लेकिन अभी भी इसका चलन बंद नहीं हुआ है। ऐसा ही एक मामला मलेरकोटला से सामने आया है, जहां पति ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप के जरिए 3 तलाक लिख मैसेज भेज दिया। इस मामले में अभी तक पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की है।
अब इस महिला ने उसे 3 तलाक देने पर पति के खिलाफ मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स ऑन मैरिज) एक्ट-2019 की धारा-3 और 4 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। याचिका पर हाईकोर्ट ने महिला के पति के साथ ही पंजाब के कानून एवं न्याय विभाग के सचिव, डी.जी.पी. संगरूर के एस.एस.पी. और मलेरकोटला के एस.एच.ओ. को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। महिला ने हाईकोर्ट को बताया है कि उसके पति ने उसे 20 जून को सुबह साढ़े 9 बजे व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए तीन बार तलाक लिख कर तलाक दे दिया और इसके साथ ही एक महिला की फोटो भी भेज दी और बताया कि अब उसके इस महिला से शादी कर ली है और उस शादी का मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ भेज दिया। महिला ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की, लेकिन अभी तक पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ केस दर्ज ही नहीं किया। आखिरकार अब महिला ने अपने पति के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और महिला के पति को नोटिस जारी कर दिया है।
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