पंजाब

BREAKING :पंजाब के सरकारी कॉलेजों में पिछले 22 सालों से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नही हुई रेगुलर नियुक्तियां

हाईकोर्ट ने अब पंजाब सरकार को  4 हफ्तों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के दिए आदेश

साल 2001 से सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सरकार को तरफ से रेगुलर भर्तियां ही नही की गई थी, जिसके कारण उनकी जगह आधे से भी कम वेतन पर एड हॉक, पार्ट टाइम या टेंपरेरी तौर पर इन पदों को भर कर काम चलाया जाता रहा।
करीब दस सालों तक यह सिलसिला चलता रहा तो, दस सालों बाद 2011 में सरकारी कॉलेजों में एड हॉक, पार्ट टाइम और टेंपरेरी  तौर पर काम कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसर/लेक्चरों ने उन्हे रेगुलर करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी।
अब जाकर हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा की याचिकाकर्ताओं को रेगुलर तो नही किया जा सकता है क्योंकि इनकी नियुक्तियां तय नियमों के तहत नही हुई हैं।
लेकिन हाईकोर्ट ने कहा की पिछले 22 वर्षों से रेगुलर नियुक्तियां नही होने से अब पंजाब के सरकारी कॉलेजों में 2000 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली पड़े हैं, इसलिए अब बेहतर होगा कि इन खाली पदों पर रेगुलर नियुक्तियां की जाएं।
लिहाजा हाईकोर्ट ने अब पंजाब सरकार को सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पड़े 2000 पदों पर चार हफ्तों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। इस प्रक्रिया में पहले से इन कॉलेजों में एड हॉक, पार्ट टाइम और टेंपरेरी तौर पर काम कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल हो सकते हैं।

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