पंजाब

सुखबीर बादल के खिलाफ जारी वारंट पर हाईकोर्ट की रोक के बाद दोपहर को ट्रायल कोर्ट से मिली उन्हें जमानत

मानहानि के एक केस में सुखबीर बादल को जारी किए गए थे वारंटपंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए चंडीगढ़ की कोर्ट से उनके खिलाफ जारी वारंट पर हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए उन्हें दस दिनों में ट्रायल कोर्ट में पेश हो श्योरिटी बांड भरने के आदेश दे दिए थे। हाईकोर्ट के इन आदेशों के बाद सुखबीर बादल दोपहर को ट्रायल कोर्ट में पेश हो गए और श्योरिटी बांड भर जमानत ले ली है।चंडीगढ़ की कोर्ट में अखंड कीर्तनी जत्थे के राजिंदर पाल की शिकायत पर सुखबीर बादल के खिलाफ मानहानि का केस चल रहा है।  इसी केस में चंडीगढ़ की कोर्ट ने सुखबीर बादल को पिछले महीने वारंट जारी कर पेश होने के आदेश दिए थे। इन्ही आदेशों को सुखबीर बादल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और साथ ही उनके खिलाफ की गई इस शिकायत को भी रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने बुधवार को सुखबीर बादल के खिलाफ जारी वारंट के आदेशों पर रोक लगाते हुए उन्हें दस दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट में पेश हो श्योरिटी बांड भरने के आदेश दे दिए थे और मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।

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