पंजाब

लड़की से पहले थे रिलेशन तो उसकी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर बदनाम करने का अधिकार नहीं मिल जाता: हाईकोर्ट

सोशल मीडिया पर एक लड़की की फोटो अपलोड कर उसे बदनाम करने वाले युवक की दलील की उसका पहले लड़की से रिलेशन था को हाईकोर्ट ने सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा कि अगर लड़की से पहले रिलेशन था तो उसे यह अधिकार नहीं मिल गया है कि वह लड़की की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर उसे बदनाम करे।
हाईकोर्ट ने इस युवक की अग्रिम जमानत की याचिका इसी आधार पर ख़ारिज करते हुए कहा कि उसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन बेहद जरुरी है तांकि पता चल सके यह सब उसके क्यों और कैसे किया। युवक पर एक लड़की ने आरोप लगा पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज की थी इस लड़के के उसकी कुछ फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। अपने बचाव में लड़के ने कहा कि वह इस लड़की को पहले से जानता है और उसके साथ इसके रिलेशन रहे हैं  ऐसे में लड़की के  आरोप सही नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर लड़की के साथ पहले रिलेशन रहे हैं तो उसे इसका अधिकार नहीं मिल गया है कि वह लड़की की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर उसे बदनाम करे।

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