पंजाब
राजनैतिक दलों की फॉरेन फंडिंग पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से किया जवाब तलब
पूछा 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए थे, उस पर अब तक क्या की गई कारवाई, दी जाए जानकारी
एक तरफ सुप्रीम कोर्ट राजनैतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर पहले ही सवाल खड़े कर चुका है, वहीं दूसरी ओर विदेशों से देश भर के राजनैतिक दलों को मिली फॉरेन फंडिंग पर अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब कर लिया है।
काबिलेगौर है की साल 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को आदेश दिए थे कि राजनैतिक दलों को गैर कानूनी तरीके से की गई फॉरेन फंडिंग पर कारवाई की जाए। 2014 के इन आदेशों पर जब कोई कारवाई नही की गई तो मोहाली के राम कुमार ने भारतीय चुनाव आयोग से जानकारी मांगी की दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश पर क्या कारवाई की गई है।
लेकिन चुनाव आयोग ने उसके जवाब में कह दिया की यह कारवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की जानी है।
इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी मांगी गई, को नही दी गई।
राम कुमार ने इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग से इसकी जानकारी मांगी तो केंद्रीय सूचना आयोग ने ग्रह मंत्रालय को जानकारी देने को कह दिया। बावजूद इसके कोई जानकारी नहीं मिली की राजनैतिक दलों को मिली गलत तरीके से फॉरेन फंडिंग पर क्या कारवाई की गई है।
आखिरकार अब राम।कुमार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह जानकारी दिए जाने की मांग कर दी ही। हाईकोर्ट ने अब इस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है की वह बताएं की इस मामले में केंद्र सरकार ने अब तक क्या कारवाई की है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने इस पर जवाब दायर करने के लिए कुछ समय दिए जाने की मांग की, जिस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार 16 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई पर यह जानकारी दिए जाने के आदेश दे दिए हैं।