अवैध शराब की स्मगलिंग मामले में पंजाब, हरियाणा, सी.बी.आई. और ई.डी. को हाईकोर्ट का नोटिस
अवैध शराब की स्मगलिंग किसी एक राज्य का मामला नहीं है बल्कि इसके इंटर-स्टेट लिंक्स कोनेक्श्न होते हैं, तभी बड़े पैमाने पर इस स्मगलिंग को अंजाम दिया जाता है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल और सरकारी भर्ष्टाचार भी शामिल हो सकता है। ऐसे में इस पुरे मामले की सी.बी.आई. और ई.डी. से जांच करवाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, सी.बी.आई. और ई.डी. को नोटिस जारी कर दिया है।
मामला हरियाणा में अवैध शराब की स्मगलिंग से से जुड़ा है। ‘सबका मंगल हो’ नामक गैर सरकारी संस्था की ‘एंटी करप्शन डिवीजन’ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा में अवैध स्मगलिंग का मामला उठाते हुए कहा है कि यह इंटर-स्टेट समस्या है जो एक राज्य की समस्या नहीं। ऐसे में इस मामले की जांच सी.बी.आई. और ई.डी. से करवाई जानी जरुरी है। हाईकोर्ट ने संस्था की याचिका पर अब हरियाणा के साथ ही पंजाब सहित सी.बी.आई., ई.डी. और स्टेट विजिलेंस को नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने इस मामले की जांच के लिए जो सीनियर आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की जो स्पेशल इन्क्वाइरी टीम गठित कर जांच शुरू की हुई है, उसकी रिपोर्ट भी मामले की अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दे दिए हैं।