पंजाब

हाईकोर्ट से महिला को मिला इंसाफ , रमन कोछड़ और पंजाब सरकार पर एक लाख रूपए लगा जुर्माना, रमन कोछड़ की जगह पर प्रोमिला शर्मा की दो माह में नियुक्ति करे पंजाब सरकार: हाईकोर्ट

रमन कोछड़ की जगह पर प्रोमिला शर्मा की दो माह में नियुक्ति करे पंजाब सरकार: हाईकोर्ट 
रमन कोछड़ और पंजाब सरकार पर एक लाख रूपए लगा जुर्माना, दोनों मिल कर 50-50 देंगे प्रमिला शर्मा को

रमन कुमार कोछड़ जो बिना बी.ए. किए ही पी.सी.एस. के पद पर नियुक्त हो गए काम करते रहे उनकी नियुक्तिको हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए उसकी जगह अब प्रोमिला शर्मा को दो महीनों में नियुक्त कर और जिस दिन यह नियुक्तियां की गई थी। उस दिन से प्रोमिला शर्मा को सीनियोरिटी दिए जाने के हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दे दिए हैं।
हाईकोर्ट ने प्रोमिला शर्मा को इस पुरे विवाद के चलते हुए परेशानी पर पंजाब सरकार और रमन कोछड़ पर एक लाख रूपए बतौर मुआवजा देने के भी आदेश दे दिए हैं। पंजाब सरकार और रमन कोछड़ दोनों को 50-50 रूपए की राशि प्रोमिला शर्मा को अब देनी होगी। 

लंबे समय से इंसाफ के लिये लड़ रही एक महिला को अब हाईकोर्ट से इंसाफ मिला है ।  बिना बी ए पास रमन कुमार कोछड़ के खिलाफ पिछले 5 साल प्रोमिला शर्मा लड़ाई लड़ रही है ।  अकाली भाजपा सरकार के समय कोछड़ को बिना बी ए होने के बावजूद पी सी एस लगाया गया था ।  तब प्रोमिला ने अकाली भाजपा सरकार को भी इंसाफ के लिए गुहार लगाए लेकिन इंसाफ नहीं मिला ।  कोछड़ उस समय पूर्व मंत्री आदेश परताप सिंह कैरो के करीबी था और उसके सटाफ ने काम करता था, इस लिए महिला को इंसाफ नहीं मिला ।  फिर जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो उसे उम्मीद थी के इंसाफ मिलेगा फिर भी इंसाफ नहीं मिला ।  मुख़्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले में कोछड़ को रिवर्ट करने के आदेश दिए लेकिन कुछ सियासी लोगो ने करवाई नहीं होने दी।  अब प्रोमिला शर्मा को हाई कोर्ट से इंसाफ मिला है । 

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