पंजाब

बिना बी.ए.की डिग्री के पी.सी.एस. पद पर कार्यरत रहे रमन कोछड़ को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

रिवर्ट करने के मुख्य सचिव के आदेश रद्द करने की मांग हाईकोर्ट ने की ख़ारिज बिना बी.ए. की डिग्री के पी.सी.एस. पद पर कार्यरत रहे रमन कुमार कोछड़ को रिवर्ट करने के पंजाब के मुख्य सचिव ने जो आदेश दिए थे, हाईकोर्ट ने उन आदेशों पर अपनी मोहर लगाते हुए इन आदेशों को रद्द करने की रमन कोछड़ की मांग को ख़ारिज कर दिया है।पंजाब की मुख्य सचिव ने 5 अक्तूबर को रमन कोछड़ को उनके पद से रिवर्ट करने के आदेश दिए थे  इन्ही आदेशों को रमन कोछड़ ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी और इन पर रोक लगाने की मांग की थी। 14 अक्तूबर को जस्टिस जी.एस. संधावालिया की सिंगल बेंच ने रमन कोछड़ की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि पी.सी.एस. पद के लिए बी.ए. की डिग्री होना एक अनिवार्य योग्यता है, जोकि याचिकाकर्ता अभी तक नहीं दिखा पाया है और बिना इस योग्यता के कैसे याचिकाकर्ता को कैसे पी.एस.एस. जैसे महत्वपूर्ण पद और इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!