*चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ड्यूटी पेड शॉप्स के टेंडर मामले में पंजाब सरकार को नोटिस*
*हाईकोर्ट ने टेंडर की प्रक्रिया को जारी रखने के साथ ही दे दिए आदेश*
चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ड्यूटी पेड शॉप्स का कॉन्ट्रेक्ट देने के लिए सरकार ने टेंडर जारी करने के लिए जो नोटिस जारी किया है, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिक पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।
हाईकोर्ट ने टेंडर की प्रक्रिया को जारी रखने के साथ ही आदेश दे दिए हैं कि याची कॉन्ट्रेक्टर यहां अपना काम जारी रख सकता है, और सरकार उसके खिलाफ हाईकोर्ट को जानकारी दिए बिना कोई कार्रवाई नहीं करेगी और टेंडर जारी करने से पहले सरकार हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका के बारे में जानकारी देगी तांकि जो भी इसमें शामिल हो वह अपनी जिम्मेदारी पर ही शामिल हो सके।
याची कंपनी मेसर्स लिकर वर्ल्ड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड ने 9 जून को पंजाब सरकार ने जो नोटिस इंवाइटिंग टेंडर (एनआईटी) जारी किया था उसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कंपनी ने हाईकोर्ट को बताया है कि उन्हें 2020 में इस एयरपोर्ट की ड्यूटी पेड शॉप्स का पांच सालों का टेंडर मिला हुआ है, उनके मिले ठेके की मियाद पूरी होने से पहले कैसे टेंडर मांगे जा सकते हैं। इसके साथ नई एक्साइज पॉलिसी की शर्त कि सिर्फ वही ठेकेदार को एयरपोर्ट का टेंडर दिया जाएगा जिसके पास एयरपोर्ट पर ड्यूटी पेड शॉप्स चलाने के दो सालों के एक्सपीरिएंस को भी चुनौती दी है।
कंपनी ने आरोप लगाया है कि जब पंजाब में यह पॉलिसी ही 2019 के अंत में जाकर लागू की गई थी तो कैसे किसी के पास दो सालों का एक्सपीरियंस हो सकता है, इससे साफ है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में पंजाब के बाहर के ठेकेदारों को ही फायदा मिलेगा।