पंजाब
पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को फिलहाल राहत नहीं जमानत पर सुनवाई 21 दिसंबर तक हुई स्थगित
50 लाख रूपए की रिश्वत देने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को फिलहाल हाई कोर्ट से कोई राहत नही मिल पाई है। अपनी नियमित जमानत की मांग को लेकर अरोड़ा ने हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, उस पर हाईकोर्ट ने आज पंजाब सरकार से इस मामले में दाखिल किये गए चालान की जानकारी अगली सुनवाई पर दिये जाने के आदेश दे दिए हैं और सुनवाई 21 दिसंबर तक स्थगित कर दी है।
इस मामले में विजिलेंस ने सूंदर शाम अरोड़ा के खिलाफ 15 अक्तूबर को एफआईआर दर्ज की थी और उन्हें मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में सूंदर शाम अरोड़ा ने पहले मोहाली की अदालत से जमानत मांगी थी, जो पिछले महीने ख़ारिज हो गई थी। अब अरोड़ा ने हाईकोर्ट से नियमित जमानत की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है।