विक्की गौंडर के साथ रहे मनदीप को हाईकोर्ट से नहीं मिली पैरोल
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विक्की गौंडर के साथ रहे मनदीप को हाईकोर्ट से नहीं मिली पैरोल
मनदीप की जेल में हुई थी शादी, उनसे कहा था शादी के बाद एक दिन भी पत्नी के साथ रहा, दी जाए पैरोल
गैंगस्टर विक्की गौंडर के साथ रहे और धारू गैंग के मुखिया मनदीप सिंह की पैरोल की मांग को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। मनदीप सिंह हत्या के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद से जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
पहले हाईकोर्ट के आदेशों पर ही मनदीप सिंह को 2019 में जेल में ही शादी करने की इजाजत दी गई थी। अब मनदीप सिंह ने हाईकोर्ट में पैरोल दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका में कहा था कि शादी के बाद वह अपनी पत्नी के साथ एक दिन भी नहीं रह पाया है। इसलिए उसे पैरोल दी जाए। उसकी पैरोल का पंजाब सरकार ने विरोध करते हुए कहा कि वह विक्की गौंडर और जसविंदर सिंह उर्फ़ काका जैसे कुख्यात अपराधियों का साथी रहा है। जसविंदर काका को पैरोल दी गई थी और वह पैरोल के बाद से फरार है और अगर मनदीप सिंह को भी पैरोल दी गई तो वह भी फरार हो सकता है। इस पर हाईकोर्ट ने मनदीप सिंह की पैरोल की मांग को ख़ारिज करते कहा कि मनदीप को अगर पैरोल दी गई तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है और वह फरार भी हो सकता है, ऐसे संगीन अपराधी को पैरोल नहीं दी जा सकती है