पंजाब

मौड़ मंडी ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने तलब की पंजाब सरकार से स्टेटस रिपोर्ट

2017 में हुए मौड़ मंडी बम धमके के मामले में हाईकोर्ट ने आज इस मामले में अब तक जो भी जांच और कार्रवाई की है, उसकी स्टेटस रिपोर्ट पंजाब सरकार से तलब कर ली है।
2017 में पंजाब विधान सभा के चुनावों से ठीक पहले मौड़ मंडी में बम धमाका हुआ था। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ़्तारी नहीं की जा सकी है। गुरजीत सिंह पातड़ां ने याचिका दाखिल की थी और बाद याची ने कहा था की यह इंटर-स्टेट मामला है, इसलिए इस मामले की पंजाब पुलिस की एसआईटी की बजाय एनआईए से जांच करवाई जाए। याची ने यह भी आरोप लगाया था की इस मामले में डेरे का नाम भी सामने आया था क्योंकि जिस कार में बम ब्लास्ट हुआ वह डेरे में ही असेम्बल की गई थी।

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