कुंवर विजय प्रताप सिंह की एस.आई.टी. की रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने कहा, निष्पक्ष जांच नहीं हुई

नए सिरे से तीन सदायीय एस.आई.टी. बनाए जाने के दिए आदेश, नहीं बदली जाएगी एस.आई.टी.
जो भी रिपोर्ट बने उस पर तीनों सदस्यों के होंगे साइन, रिपोर्ट नहीं की जाएगी लीक
कोटकपूरा मामले में आई.जी. कुंवर विजय प्रताप सिंह की एस. आई.टी. को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नए सिरे से तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयों की एस.आई.टी. गठित कर जांच करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि नई एस.आई.टी. का कोई सदस्य बदला नहीं जाएगा और एस.आई.टी. अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने से पहले इसे लीक नहीं करेगी और और रिपोर्ट पर एस.आई.टी. के तीनों सदस्यों के साइन होने जरुरी होंगे और इस बारे में मीडिया से कोई बात नहीं की जाएगी।
हाईकोर्ट ने अपने फैसला सुनाते हुए कहा कि नई एस.आई.टी. पूरी तरह से राजनैतिक प्रभाव के बिना काम करेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि पुरे मामले को देखने के बाद यह नहीं कहा जा सकता है कि कुंवर विजय प्रताप सिंह ने जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की है, राजनेताओं के खिलाफ आरोप लगाए गए लेकिन चार्जशीट दायर नहीं की गई। इसके अलावा हाई कोर्ट ने कुंवर विजय प्रताप की जांच में कई खामियां गिनाते हुए नए सिरे से एस.आई.टी. के गठन के आदेश दे दिए हैं और इस मामले की छह महीनों में जांच पूरी करने के आदेश दे दिए हैं।