पंजाब
सुमेध सिंह सैनी और उमरानंगल दोनों की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
बेहबल कलां गोली कांड मामले के आरोपी पूर्व डी.जी. सुमेध सिंह सैनी और आई.जी. परमराज उमरानंगल दोनों की अग्रिम जमानत
याचिकाओं पर लगातार चार दिनों तक चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुन वीरवार को दोनों की अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद है की इन दोनों की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट अगले सप्ताह अपना फैसला सुना सका है। दोनों की अग्रिम जमानत की याचिका फरीदकोट की अदालत से ख़ारिज हो चुकी है, जिसके बाद पहले उमरानंगल ने और बाद में सैनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की मांग की है।