जालंधर-पानीपत हाईवे टोल चलाने वाली कंपनी की याचिका पर केंद्र और पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

कंपनी ने बताया किसान आंदोलन के कारण 25 सितंबर से बंद हैं टोल, उन्हें हो रहा भारी नुकसान
किसान आंदोलन के कारण अपने जालंधर-पानीपत हाईवे के टोल बंद होने के चलते इस हाईवे के टोल चलाने वाली कंपनी ने हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, उस याचिका पर हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों को नोटिस जारी कर दिया है।
मेसर्स पानीपत-जालंधर एन.एच.-1 टोलवेज़ प्राइवेट लिमिटेड ने हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि किसान आंदोलन के कारण उनके टोल सितंबर महीने से बंद हैं, जिसके कारण उन्हें भरी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अपने टोल और उसके स्टाफ की सुरक्षा को लेकर उन्होंने सम्बंधित अथॉरिटी को पत्र भी लिखा था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब पिछले तीन महीनों से भी लंबे समय से टोल बाद होने के कारण इस नेशनल हाईवे की मेंटेनेंस भी सही तरीके से नहो हो पा रही है। कंपनी की ओर से कहा गया कि किसान आंदोलन से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। कानून के खिलाफ उनका प्रदर्शन और आंदोलन करना उनका अधिकार है। लेकिन इसके लिए उनके टोल बंद नहीं किए जाने चाहिए। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर अब केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।