नगर निगम और नगर परिषदों की वार्डबंदी के खिलाफ दायर सभी 28 याचिकाएं हाईकोर्ट ने की ख़ारिज
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पंजाब के कई नगर निगम और नगर परिषदों की वार्डबंदी के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर 28 याचिकाएं हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर पंजाब सरकार को बड़ी राहत देते हुए आगामी नगर निगम और नगर परिषद के चुनावों को एक तरह से हरी झंडी दे दी है।
पंजाब की कई नगर निगम और नगर परिषदों की पिछले साल नए सिरे से की गई वार्डबंदी के खिलाफ हाईकोर्ट में 28 अलग-अलग याचिकाएं दायर कर इसे चुनौती दी गई थी और आरोप लगाया था कि नियमों का उलंघन कर यह वार्डबंदी की गई है, जिससे सरकार को फायदा पहुंच सके। कई याचिकाओं में मतदाता सूची को भी चुनौती दी गई थी। जिन नगर निगम और नगर परिषदों की वार्डबंदी को चुनौती दी गई थी उनमे जीरकपुर, मोहाली, होशियापुर, फतेहगढ़ साहिब, नवांशहर, बठिंडा, मोगा, फरीदकोट, संगरूर आदि शामिल हैं। हाईकोर्ट ने 12 जनवरी को इन सभी याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था। सोमवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह सभी याचिकाएं ख़ारिज कर दी है।