पंजाब

बलवंत सिंह राजोआणा को पिता के भोग में शामिल होने की हाईकोर्ट ने दी इजाजत

बलवंत सिंह राजोआणा को पिता के भोग में शामिल होने की हाईकोर्ट ने दी इजाजत

 

पंजाब पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआणा को अपने मृतक पिता के भोग में शामिल होने की हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है।

हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं की वह पुख्ता सुरक्षा इंतजाम में राजोआणा को 31 जनवरी दोपहर एक से दो बजे के बीच उनके पिता के भोग में शामिल होने के लिए ले जाएं। राजोआणा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत मांगी थी। राजोआणा के पिता की 22 जनवरी को मृत्य हो गई थी।

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