पंजाब

केबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को सजा के खिलाफ अपील पेंडिंग रहते सेशन कोर्ट से मिली जमानत

 

 

दूसरी ओर हाईकोर्ट ने दिए आदेश की अगर 24 जनवरी को शिकायतकर्ता तारीख मांगे तो अमन अरोड़ा की सजा पर रोक मानी जाएगी

 

24 जनवरी को संगरूर के सेशन जज सजा के खिलाफ उनकी अपील पर करेंगे सुनवाई

 

15 साल पुराने मामले में दोषी करार दिए गए पंजाब के केबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को आज संगरूर की सेशन कोर्ट ने सजा के खिलाफ उनकी अपील के पेंडिंग रहने तक जमानत दे दी है। वहीं दूसरी तरफ आज हाईकोर्ट ने राजिंदर दीपा जो इस मामले के शिकायतकर्ता है उसकी एक याचिका का निपटारा करते हुए उसे संगरूर की सेशन कोर्ट में 24 जनवरी को होने वाली सुनवाई से पहले अपना जवाब दायर करने के आदेश दे दिए हैं और यह भी साफ कह दिया है की अगर 24 जनवरी को जिस दिन अमन अरोड़ा की सजा के खिलाफ अपील पर सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी, अगर उस दिन शिकायतकर्ता तारीख मांगे तो अमन अरोड़ा की सजा पर रोक मान ली जाएगी। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही सेशन कोर्ट को आग्रह किया है की इस मामले में सिटिंग विधायक नामजद हैं, इसलिए इस पर शीघ्रता से कारवाई की जाए।

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