मनीषा गुलाटी को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज
पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन के पद से हटाए जाने को दी थी चुनौती
पंजाब राज्य महिला आयोग के चेयर पर्सन के पद से हटाए जाने के पंजाब सरकार के आदेशों पर आज हाई कोर्ट ने मोहर लगाते हुए इस पद से हटाए जाने के खिलाफ मनीषा गुलाटी की याचिका को खारिज कर दिया है।
काबिले गौर है कि मनीषा गुलाटी को पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयर पर्सन के पद से हटाए जाने के पंजाब सरकार ने 10 मार्च को आदेश जारी किए थे। पंजाब सरकार ने उन्हें इस पद पर दी गई एक्सटेंशन को रद्द कर दिया था।
सरकार के इस आदेश के खिलाफ मनीषा गुलाटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उन्हें बिना कोई कारण बताए इस पद से हटाया गया है। ऐसे में उन्हें हटाए जाने के आदेश सही नहीं है। मनीषा गुलाटी का कहना था कि उनका कार्यकाल मार्च 2024 तक का है, अगर उन्हें इससे पहले हटाया जाता है तो सरकार को इसका कारण बताना जरूरी था।
लेकिन हाई कोर्ट ने आज उनकी सभी दलीलों को खारिज करते हुए उनकी याचिका ही खारिज कर दी है।