पंजाब
कोटकपूरा गोलीकांड में सुखबीर सिंह बादल को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
कोटकपूरा गोलीकांड मामले में अकाली दल के प्रधान और पंजाब के पूर्व ग्रह मंत्री सुखबीर बादल को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है कोटकपूरा गोली कांड मामले में निचली कोर्ट से सुखबीर बादल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज हो गई थी जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है हाईकोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा वह स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे ।