पंजाब
पीयू के लॉ स्टूडेंट ने पूर्व डिप्टी सीएम के बेटे की 19 सैकेंड की विडियो दिखाकर अपहरण की धारा लगाने की मांग की
|
चंडीगढ़, 30 अगस्त: पीयू के लॉ स्टूडेंट नरवीर सिंह गिल ने 19 सैकेंड की विडियो दिखाकर पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिन्द्र सिंह रंधावा के बेटे उदयवीर सिंह रंधावा के खिलाफ अपहरण की धारा लगाए जाने की मांग की। इन दोनों का सैक्टर-17 स्थित हयात सेंट्रिक के कोयो रेस्टोरोंट में 23 अगस्त को झगड़ा हुआ था।
नरवीर द्वारा दिखाई गई विडियो में उदयवीर सिंह रंधावा के सिक्योरिटी गार्ड्स ने नरवीर को पकड़ रखा है। उदवीर उसे गाली गलौच करते हुए लातें मार रहा है। हालांकि विडियो क्लिप में उदयवीर साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा। गिल ने यूटी पुलिस को होटल की वीडियो क्लिप जारी करने की मांग की और कहा कि अगर वीडियो में वह दोषी पाया गया, तो वह रंधावा से सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेगा और रंधावा के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले लेगा। गिल ने कहा कि रंधावा और उसके लोगों ने कथित तौर पर उसे बदनाम करने के लिए सड़क पर उसे पीटने की विडियो बनाकर वायरल की। उसने आरोप लगाया कि रंधावा और उसके लोगों ने बंदूक की नोक पर कार में उसका अपहरण कर लिया और पुलिस को पूर्व डिप्टी सीएम के बेटे के खिलाफ अपहरण की धारा जोड़नी चाहिए।
23 अगस्त 2023 की रात को नरवीर सिंह गिल ने कहा था कि वह और उसके तीन दोस्त सैक्टर-17 के होटल हयात सेंट्रिक में खाना खाने गए थे। वहां पर उदयवीर सिंह रंधावा अपने परिवार के सदस्य और दोस्तों के साथ बहन का जन्मदिन मनाने के लिए पहले से ही वहां मौजूद था। गिल ने आरोप लगाया था कि जब वह वॉशरूम में गया था, तो उदयवीर पहले से ही वहां मौजूद था। उन्होंने आरोप लगाया कि उदयवीर ने उसे पीटना शुरू कर दिया जबकि उदवीर का कहना था कि वह परिवार के साथ गया था और वह क्यों झगड़ा करेगा। गिल ने दावा किया था कि वह खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा और भाग गया। हालांकि, उदयवीर और उसके सुरक्षाकर्मियों ने कथित तौर पर एक कार से उनका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। बाद में वह उसे सैक्टर-17 पुलिस स्टेशन ले गए, जहां उदयवीर सिंह के पिता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा अपने सुरक्षा घेरे के साथ पहुंचे। पुलिस, गिल को सैक्टर 22 के एक अस्पताल में ले गई। उसके माथे पर दो टांके लगे। गिल ने आरोप लगाया कि रंधावा और पुलिस उन पर शिकायत वापस लेने और समझौता करने का दबाव बना रहे थे। दूसरी ओर उदयवीर सिंह ने भी गिल के खिलाफ होटल के वॉशरूम में मारपीट करने और उनकी पगड़ी उतारने की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में सैक्टर-17 पुलिस ने गिल पर आईपीसी की धारा 323, 341 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था, जबकि उदयवीर पर आईपीसी की धारा 323 और 341 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
नरवीर द्वारा दिखाई गई विडियो में उदयवीर सिंह रंधावा के सिक्योरिटी गार्ड्स ने नरवीर को पकड़ रखा है। उदवीर उसे गाली गलौच करते हुए लातें मार रहा है। हालांकि विडियो क्लिप में उदयवीर साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा। गिल ने यूटी पुलिस को होटल की वीडियो क्लिप जारी करने की मांग की और कहा कि अगर वीडियो में वह दोषी पाया गया, तो वह रंधावा से सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेगा और रंधावा के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले लेगा। गिल ने कहा कि रंधावा और उसके लोगों ने कथित तौर पर उसे बदनाम करने के लिए सड़क पर उसे पीटने की विडियो बनाकर वायरल की। उसने आरोप लगाया कि रंधावा और उसके लोगों ने बंदूक की नोक पर कार में उसका अपहरण कर लिया और पुलिस को पूर्व डिप्टी सीएम के बेटे के खिलाफ अपहरण की धारा जोड़नी चाहिए।
23 अगस्त 2023 की रात को नरवीर सिंह गिल ने कहा था कि वह और उसके तीन दोस्त सैक्टर-17 के होटल हयात सेंट्रिक में खाना खाने गए थे। वहां पर उदयवीर सिंह रंधावा अपने परिवार के सदस्य और दोस्तों के साथ बहन का जन्मदिन मनाने के लिए पहले से ही वहां मौजूद था। गिल ने आरोप लगाया था कि जब वह वॉशरूम में गया था, तो उदयवीर पहले से ही वहां मौजूद था। उन्होंने आरोप लगाया कि उदयवीर ने उसे पीटना शुरू कर दिया जबकि उदवीर का कहना था कि वह परिवार के साथ गया था और वह क्यों झगड़ा करेगा। गिल ने दावा किया था कि वह खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा और भाग गया। हालांकि, उदयवीर और उसके सुरक्षाकर्मियों ने कथित तौर पर एक कार से उनका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। बाद में वह उसे सैक्टर-17 पुलिस स्टेशन ले गए, जहां उदयवीर सिंह के पिता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा अपने सुरक्षा घेरे के साथ पहुंचे। पुलिस, गिल को सैक्टर 22 के एक अस्पताल में ले गई। उसके माथे पर दो टांके लगे। गिल ने आरोप लगाया कि रंधावा और पुलिस उन पर शिकायत वापस लेने और समझौता करने का दबाव बना रहे थे। दूसरी ओर उदयवीर सिंह ने भी गिल के खिलाफ होटल के वॉशरूम में मारपीट करने और उनकी पगड़ी उतारने की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में सैक्टर-17 पुलिस ने गिल पर आईपीसी की धारा 323, 341 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था, जबकि उदयवीर पर आईपीसी की धारा 323 और 341 के तहत मामला दर्ज किया गया था।