हिमाचल प्रदेश

हिमाचल: मास्क लगाएँ वर्ना जुर्माने के लिए देने होंगे 5 हज़ार : DC ऊना

अब मास्क न पहनने पर 5000 जुर्माना, दुकान भी होगी बंद

कोविड के संबंध में उपायुक्त राघव शर्मा ने जारी किए दिशा-निर्देश

ऊना, 19 मार्च: जिला ऊना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने एक एडवाज़री जारी करते हुए जनसाधारण का आहवान किया कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, निर्धारित सामाजिक दूरी बनाए रखना व हाथों को बार-बार धोना इत्यादि सुनिश्चित करें। उन्होंने उपमंडलधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन सब बातों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतें और मास्क न लगाने पर 5000 रूपये तक का जुर्माना किया जाए। प्रतिदिन बस स्टैंड, बाजारों, शिक्षण संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, धार्मिक संस्थानों व आयोजनों इत्यादि के औचक निरीक्षण किए जाएं और उल्लंघन पर सख्त जुर्माना किया जाए। इस कार्य के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को रोस्टर आधार पर नियुक्त करने के लिए उप-मंडलाधिकारी सक्षम होंगे। यदि कोई दुकानदार मास्क के बिना पाया जाता है, तो मास्क न लगाने के लिए जुर्माने के साथ-साथ उप मंडलाधिकारी उसकी दुकान को बंद करने के लिए सक्षम होंगे। रेहड़ी धारक द्वारा उल्लंघन पाए जाने पर रेहड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक लंगर, भंडारे, सामूहिक भोज का आयोजन के लिए उपमंडलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

डीसी ने बताया कि बंद कमरों, हॉल, बिल्डिंग इत्यादि में लंगर, भंडारे, सामूहिक भोज पर पूर्णतयाः प्रतिबंध रहेगा। मेलों में लंगर, भंडारे, सामूहिक भोज में भोजन पकाने और परोसने वाले सभी व्यक्ति मास्क और ग्लब्स का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि सामूहिक भोज में डिस्पोजेबल थाली, चम्मच, ग्लास इत्यादि का ही प्रयोग किया जाए और 200 से अधिक व्यक्ति साथ बैठ कर भोजन नहीं करेंगे। 31 मार्च तक सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रवचन, कीर्तन, भागवत कथा व खेल-कूद इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन करने से पहले संबंधित उपमंडलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। आयोजन कर्ता द्वारा प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और हाथों को सेनेटाइज करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आयोजन स्थल पर सभी प्रतिभागी मास्क पहन के रहेंगे।

राघव शर्मा ने कहा कि यदि आयोजन किसी बंद स्थान पर हो रहा है तो उस स्थान की 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार ही प्रतिभागी आयोजन में होंगे। किसी भी बंद स्थान पर हो रहे आयोजन में 200 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकते। आयोजक स्थान के डायमेंशन के साथ ड्राइंग उप मंडलाधिकारी को देंगे और उसकी फुल क्षमता का ब्यौरा आवेदन के साथ देंगे। यदि आयोजन किसी खुले स्थान पर हो रहा है तो उस स्थान की 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार ही प्रतिभागी आयोजन में होंगे। आयोजन में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि दो व्यक्तियों के बीच 6 फीट की दूरी बनी रहे। किसी भी आयोजन में यदि सामूहिक भोज होता है, तो उसके लिए अलग से स्वीकृति लेनी होगी। यदि आयोजन स्थल के निरीक्षण करने या आयोजन स्थल पर ली गई फोटोग्राफ, मीडिया रिपोर्ट्स इत्यादि से आयोजकों या प्रतिभागियों द्वारा मास्क न लगाने या किसी भी अन्य शर्त के उल्लंघन का साक्ष्य मिलता है, तो आयोजक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में उसे आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 

 

जिला ऊना में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के दृष्टिगत यह आदेश किये गए हैं :      

1. मास्क न लगाने पर रु 5000 तक का जुर्माना किया जाएगा। उप मंडलाधिकारी (ना.) प्रतिदिन औचक निरीक्षण सुनिश्चित करें ।

2. यदि कोई दुकानदार मास्क के बिना पाया जाता है तो मास्क न लगाने के लिए जुर्माने के साथ-साथ उसकी दुकान को बंद और रेहड़ीधारक द्वारा उल्लंघन पाए जाने पर रेहड़ी को जब्त कर लिया जायेगा।

3. दिनांक 31.03.2021 तक लंगर/ भंडारे/ सामूहिक भोज का आयोजन उप मंडलाधिकारी (ना.) से आयोजन के पहले ली गई अनुमति से ही किया जा सकेगा।

4. दिनांक 31.03.2021 तक सभी प्रकार के सामाजिक/ राजनैतिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ प्रवचन/ कीर्तन / भागवत कथा, खेल- कूद सम्बन्धी आयोजनों/ इवेंटस का आयोजन उप मंडलाधिकारी (ना.) से सम्बंधित आयोजन के पहले ली गई अनुमति से ही किया जा सकेगा।

5. प्रत्येक अनुमति के सम्बन्ध में उप मंडलाधिकारी (ना.) द्वारा अनुपालना अधिकारी/ कर्मचारी नियुक्त किया जायेगा जो आयोजन के दिन निरिक्षण कर अनुमति की शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा।

 

 

 

मैड़ी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सख्ती से जांची जाएगी कोविड रिपोर्टः डीसी

20 मार्च से पंजाब पुलिस के साथ चार जगहों पर लगेंगे नाके, ओवरलोडिंग पर होगी कार्रवाई

बाबा बड़भाग सिंह होली मेला की तैयारियों पर डीसी ने की अधिकारियों के साथ बैठक

ऊना (19 मार्च)- जिला ऊना के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मैड़ी स्थित गुरुद्वारा बाबा बड़भाग सिंह में 21 मार्च से शुरू हो रहे होली मेले के संबंध में आज उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी श्रद्धालुओं की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की जांच सख्ती के साथ करने के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि मैड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश की सीमा के अलावा मैड़ी मेला क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर भी होगी। जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी, उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वायरस से बचाव व इसके संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मेले में आने वाले श्रद्धालु अपने साथ कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। इसके अलावा मेला क्षेत्र में आने वालों की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी।

राघव शर्मा ने कहा कि मालवाहक वाहनों में आने वाले श्रद्धालुओं तथा ओवरलोडिंग को चैक करने के लिए पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त नाके लगाए जाएंगे। मालवाहक वाहनों में आने वाले यात्रियों को शटल बसों के माध्यम से आगे भेजा जाएगा, जिसके लिए किराया निर्धारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी अंतर राज्यीय नाकों पर आयुर्वेद विभाग के कर्मचारी तैनात किए जाएंगे जबकि मेला क्षेत्र में चार स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग के बूथ लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेले में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की मास्क, सैनिटाइजर तथा फेस शील्ड उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में जिलाधीश ने मेला क्षेत्र में पानी, पार्किंग, सफाई, सुरक्षा तथा अन्य प्रबंधों के बारे में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर एडीसी डॉ. अमित कुमार शर्मा, एएसपी विनोद कुमार धीमान, सभी एसडीएम और बीडीओ अंब के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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