नामांकन में केवल एक व्यक्ति प्रत्याशी के साथ निर्वाचन अधिकारी कक्ष में दाखिल होगा;राज्य चुनाव आयोग ने जारी किया कोविड प्रोटोकोल ये हैं नियम
नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के सम्बन्ध में राज्य चुनाव आयोग द्वारा कोविड-19 सम्बन्धी प्रोटोकोल जारी किया गया है तथा चुनाव में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशियों के लिए इसकी अनुपालना करना अनिवार्य है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के प्रोटोकोल के अनुसार नगर निकाय अथवा ग्राम पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी के साथ केवल एक व्यक्ति ही निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में दाखिल होगा। जबकि अन्य साथ आने वाले लोग आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत जारी हिदायतों के अनुसार 50 से अधिक व्यक्ति निर्वाचन अधिकारी कार्यालय परिसर के बाहर भी नहीं जुट सकेंगे। इसके अलावा प्रत्याशी को केवल दो ही वाहन अपने साथ लाने की अनुमति होगी।
कोरोना पॉजीटिव या क्वारिंटीन व्यक्ति के लिए नामांकन भरने की सुविधा
उपायुक्त ने बताया कि कोरोना पॉजीटिव अथवा क्वारिंटीन मंे रह रहा व्यक्ति भी अगर प्रत्याशी के रूप में भाग लेने का इच्छुक है, उसे अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से नामांकन दाखिल करने की सुविधा राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की गई है।
डोर टू डोर चुनाव प्रचार के लिए पांच व्यक्ति निर्धारित
प्रत्याशी को डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार के लिए पांच से अधिक व्यक्ति ही शामिल करने की अनुमति नहीं होगी, जबकि चुनाव परिणाम आने के उपरांत भी किसी प्रकार के जुलूस इत्यादि निकालने में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं जुड़ सकेंगे। नुकड़ सभा या जनसभा के लिए पंजीकरण अनिवार्य प्रोटोकोल के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी नुक्कड़ सभा अथवा जनसभा का आयोजन करना चाहता है, उसे covid.hp.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और इस दौरान 50 से अधिक व्यक्ति शामिल करना वर्जित रहेगा। उलंघन होने पर अयोग्य घोषित हो सकता है प्रत्याशी उपायुक्त ने बताया कि इन नियमों के उलंघन की सूचना सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम से प्राप्त होगी उसे राज्य चुनाव आयोग को भेजा जाएगा तथा उनके निर्देशानुसार प्रत्याशी को अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। डीसी की अपील उपायुक्त ने सभी प्रत्याशियों से अपील की है कि नामांकन प्रक्रिया और चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ एकत्रित न करें और राज्य चुनाव आयोग द्वारा लोगों की संख्या को लेकर जो नियम व अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जाए। उपायुक्त ने मतदाताओं से भी अपील की है कि कोरोना महामारी के दौर में चुनावों के दौरान अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और कोविड सुरक्षा नियमों की अनुपालना करें।