हरियाणा

पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल की थी याचिका

पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल की थी याचिका

 

पंजाब विजिलेंस द्वारा पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उस मामले में संगत सिंह गिलजियां को आज हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं नहीं मिल पाई है।

गिलजियां अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की थी जिस पर हाईकोर्ट ने कहा की इस समय अवकाश के कारण सिर्फ सिर्फ अर्जेन्ट मामलों पर ही सुनवाई हो रही है और यह कोई अर्जेन्ट मामला नहीं है, इस पर रेगुलर बेंच ही सुनवाई कर सकता है । अगर याची को कोई राहत चाहिए तो वह अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर सकता है।

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