बीबी जागीर कौर के खिलाफ लोकपाल द्वारा दिए जाने के आदेशों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
पंचायत की जमीन पर स्कूल चलाए जाने के मामले में लोकपाल ने दिए थे जांच के आदेश
पंचायत की जमीन पर कब्ज़ा कर स्कूल चलाए जाने के मामले में पंजाब के लोकपाल ने बीबी जागीर कौर के खिलाफ 8 जनवरी को जांच के जो आदेश दिए थे. उन आदेशों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।
लोकपाल द्वारा दिए गए जांच के आदेशों को बीबी जागीर कौर ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि पंजाब लोकपाल एक्ट के अनुसार लोकपाल सिर्फ पांच साल तक पुरानी शिकायतों पर ही जांच के आदेश दे सकता है, उससे पुरानी शिकायत पर लोकपाल को जांच के आदेश देने का अधिकार नहीं है और इस मामले में शिकायत अप्रैल 2011 में की गई थी, जोकि दस साल पुरानी है। इसीलिए लोकपाल ने जांच के जो आदेश दिए हैं वह सही नहीं हैं। इसके साथ ही बीबी जागीर ने कहा है कि जिस स्कूल की बात की जा रही है वह स्कूल 1955 से यहां हैं। जिसे सोसाइटी चलाती है, वह इस गांव में 1980 में अपनी शादी के बाद आई थी। इसके बाद वह कई बार समय-समय पर स्कूल चलाने वाली सोसाइटी की अध्यक्ष रही हैं। इसके बारे लोकपाल को बताये जाने के बाद भी उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं जो खुद पंजाब लोकपाल एक्ट का उलंघन है।