पंजाब

 पंजाब पुलिस की एजीटीएफ द्वारा सोनू खत्री गैंग का एक और मैंबर जालंधर से गिरफ़्तार  

 

पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार संगठित अपराध के ख़ात्मे के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध

गिरफ़्तार मुलजिम साजन गिल उर्फ गब्बर ज़ीरकपुर में हाल ही में घटी मेट्रो प्लाज़ा गोलीबारी की घटना में शामिल था: डीजीपी गौरव यादव

चंडीगढ़, 12 सितम्बर:

 

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध छेड़ी गई जंग को आज उस समय पर बड़ी सफलता मिली जब पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने गैंगस्टर सोनू खत्री गिरोह के एक और मैंबर को जालंधर से गिरफ़्तार कर लिया।

 

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव बताया कि पकड़े गए मुलजिम की पहचान साजन गिल उर्फ गब्बर निवासी फतेह नंगल जि़ला गुरदासपुर के रूप में हुई है, जो मौजूदा समय में जालंधर की खांबरा कॉलोनी में रहता है।

 

यह कार्यवाही एजीटीएफ द्वारा पैन इंडिया ऑपरेशन के अंतर्गत गैंगस्टर सोनू खत्री गैंग के तीन मुख्य शूटरों को विदेशी .32 बोर की तीन अति-आधुनिक पिस्तौलों समेत गिरफ़्तार किए जाने के चार दिनों बाद की गई है। दोषी सुखमन बराड़ को भारत-नेपाल बॉर्डर से उस समय गिरफ़्तार किया गया, जब वह नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि बाकी दो दोषियों जसकरन सिंह उर्फ जस्सी और जोगराज सिंह उर्फ जोगा को गुरूग्राम से गिरफ़्तार किया गया। गैंगस्टर सोनू खत्री आतंकवादी हरविन्दर रिन्दा का करीबी साथी है।

 

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ़्तार किए गए तीन शूटरों से प्राथमिक पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि मुलजिम साजन गिल उर्फ गब्बर हाल ही में ज़ीरकपुर में घटे मेट्रो प्लाज़ा गोली कांड में शामिल था, क्योंकि उसने विदेश आधारित हैंडलर सोनू खत्री के निर्देशों पर इस मामले में तकनीकी और लॉजिस्टिक सहायता मुहैया करवाई थी।

 

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर एडीजीपी प्रमोद बान की निगरानी अधीन एजीटीएफ की पुलिस टीमों ने साजन को जालंधर से गिरफ़्तार कर लिया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे एआईजी सन्दीप गोयल ने अधिक विवरण साझे करते हुए बताया कि गिरफ़्तार मुलजिम का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्धी आगे की जांच जारी है।

 

इस सम्बन्धी थाना ज़ीरकपुर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307, 506, 34, 427 और 120-बी और आम्र्स एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत एफ.आई.आर. नम्बर 210 तारीख़ 21/07/2023 पहले ही दर्ज है।

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