धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपी पंजाब भाजपा के सचिव सुखपाल सरां पहुंचे हाईकोर्ट
मामले में अपने खिलाफ एफ.आई.आर. को रद्द करने की मांग की
धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में नामजद पंजाब भाजपा के सचिव सुखपाल सरां ने अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज इस मामले को रद्द करने की हाई कोर्ट से मांग की है। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका पर पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर इस पर जवाब देने के आदेश दे दिए हैं।
सुखपाल सरां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि कृषि कानून के विषय में एक टी.वी. डिबेट में उन्होंने कृषि बिलों पर टिपण्णी करते हुए कहा था कि यह कृषि बिल विपक्षी दलों के लिए जफरनामा है, जोकि बुचोलियों को ख़त्म कर देगा। उनका कहना है कि जाफ़नामा का अर्थ letter of victory होता है। लेकिन इस शब्द जफरनामा के इस्तेमाल को लेकर अब उनके खिलाफ बठिंडा में धार्मिक भावनाओं को भड़काए जाने को लेकर एफ.आई.आर. दर्ज कर दी गई है जोकि सही नहीं है। याचिका में उन्होंने कहा है राज्य में उनके विरोधी दल लगातार उन्हें निशाना बना रहे हैं, इसी राजनैतिक रंजिश के कारण ही अब इस मामले में उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर दी गई है। जिसे रद्द करने की सुखपाल सरां ने हाईकोर्ट से मांग की है।