पंजाब

आपत्तिजनक टिपण्णी मामले में युवराज सिंह के खिलाफ केस बनता है या नहीं, हाईकोर्ट ने हांसी के एस.पी. से मांगी जानकारी

क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ एस.सी./एस.टी/ एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज एफ.आई.आर. पर युवराज सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने पर हाईकोर्ट ने पहले ही रोक लगाई हुई है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अब हांसी के एस.पी. को आदेश दिए हैं की वह अगली सुनवाई पर बताएं की क्या इस मामले मैं युवराज सिंह पर केस बनता है या नहीं?
शुक्रवार को हुई सुनवाई में हांसी के एस.पी. ने बताया की इस मामले की जांच चल रही है। विवादित सी.डी. सी.एफ़.एस.एल. को जांच के लिए भेजी हुई है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा की जब युवराज सिंह खुद मान रहे हैं की यह वीडियो उन्ही का है तो जांच की क्या जरुरत है। इस मामले में हाईकोर्ट ने जांच पर कोई रोक नहीं लगाई है, पुलिस मामले की जांच जारी रख सकती है। अगली सुनवाई पर यह बताया जाए की इस मामले में केस बनता है या नहीं।
काबिलेगौर है की युवराज सिंह के खिलाफ हंसी में एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी की उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग को लेकर आपत्तिजनक टिपण्णी की है। इसी एफ.आई.आर. को रद्द किए जाने की युवराज सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट ने युवराज सिंह को अंतरिम राहत देते हुए इस एफ.आई.आर. पर उनके खिलाफ आगे किसी भी किस्म की कार्रवाई किए जाने पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया था।

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