*बिना इजेक्टमेंट आर्डर के 1047 एकड़ जमीन को कब्जे में लेने के सरकार के आदेशों पर यथास्थिति बनाए रखने के हाईकोर्ट ने दिए आदेश*
*पंजाब सरकार को नोटिस जारी*
मोहाली के माजरी तहसील के एक गांव की 1047 एकड़ जमीन पर पंजाब सरकार बिना इजेक्टमेंट ऑर्डर के कब्ज़ा लेने के आदेशों पर हाईकोर्ट ने अगले आदेशों तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देते हुए सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और अगली तारीख पर पंजाब के एडवोकेट जनरल को सुनवाई के दौरान मौजूद रह मामले में हाईकोर्ट को सहयोग दिए जाने के भी आदेश दे दिए हैं।
क्वार्क ग्रुप की सहयोगी कंपनी फौजा सिंह इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने गांव छोटी बड़ी नग्गल में 1047 एकड़ जमीन 1999 से 2005 के बीच ली थी। 2010 में ग्राम पंचायत ने इसके खिलाफ सेक्शन-11 के तहत पेटिशन दाखिल कर दी। करीब ग्यारह सालों बाद मामले में पंचायत के पक्ष में फैसला आ गया। जिसके खिलाफ कंपनी ने अपील दाखिल कर दी।
कंपनी ने बताया कि सरकारी अथॉरिटी ने अचानक ही 29 जुलाई को बिना इजैक्टमेंट आर्डर जोकि सेक्शन-7 के तहत जारी किया जाता है, इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। इस पर हाईकोर्ट ने जब सरकार से जवाब मांगा तो उचित जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने इस जमीन के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देते हुए सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।