आदेशों पर कार्रवाई न करने पर पंजाब के मुख्य सचिव को हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस किया जारी
3 Financial Years की पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे जारी न करने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी प्राइवेट कॉलेजों को 3 Financial Years की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे जारी न करने पर हाईकोर्ट ने पंजाब सर्कार को आज फटकार लगा दी है और साथ ही अब इस मामले में पंजाब के मुख्यसचिव और डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट माइनॉरिटीज के डाइरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी कर इस पर जवाब देने के आदेश दे दिए हैं।
हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही इन अधिकारियों को चेतावनी भी दे दी है की अगर इस केस की 27 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल नहीं किया गया तो इन दोनों अधिकारियों को उस दिन हाईकोर्ट में पेश हो जवाब देना होगा।
पंजाब के कई प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल कर कहा था की सरकार ने उन्हें हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी पोस्ट-मैट्रिक स्कालरशिप के पैसे जारी नहीं किये हैं, जबकि केंद्र सरकार यह राशि पंजाब सरकार को जारी कर चुकी है। इस पर हाईकोर्ट के नोटिस के जवाब में बताया गया की Financial Years 2016-17, 2020-21 और 2021-22 के पैसे जारी कर दिए गए हैं, लेकिन Financial Years 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के पैसे जारी नहीं किये गए हैं। जबकि केंद्र सर्कार इन तीन Financial Years के पैसे पंजाब सरकार को जारी कर चुका है।