पंजाब सरकार द्वारा की जा रही आई.पी.एस. नॉमिनेशन को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार और यू.पी.एस.सी. को नोटिस जारी
4 पी.पी.एस. अधिकारीयों ने दी है नॉमिनेशन की प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती
पंजाब सरकार पी.पी.एस. से आई.पी.सी. की जो नॉमिनेशन कर रही है उस प्रक्रिया को अब चार पी.पी.एस. अधिकारीयों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दे दी है। हाईकोर्ट ने याचिका पर यू.पी.एस. सहित पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और सरकार को निर्देश दे दिए हैं कि नॉमिनेशन की यह प्रक्रिया हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका पर हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगी।
जिन चार पी.पी.एस. अधिकारीयों ने इस नॉमिनेशन प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, उनमे सुशील कुमार, सरबजोत सिंह, गुरप्रीत सिंह और हरप्रीत सिंह शामिल हैं। इन अधिकारीयों ने हाईकोर्ट को बताया है की हाईकोर्ट ने एक मामले का निपटारा करते हुए पंजाब सरकार को सीनियोरिटी लिस्ट बनाए जाने के आदेश दिए थे। इसके बाद गृह सचिव ने डी.जी.पी. को दोबारा सीनियोरिटी तैयार करने के लिए पत्र लिखा था। इसी दौरान पी.पी.एस. से आई.पी.एस. कैडर के लिए नोमिएशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। इस पर याचिकाकर्ताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा था कि इसमें उनके रोस्टर के अंकों पर गौर नहीं किया गया। उनकी आपत्तियों के निपटारे के लिए उन्हें पिछले साल फरवरी में गृह सचिव ने बुलाया था। अब जो सीनियोरिटी लिस्ट तैयार की गई है। उसमे भी याचिकाकर्ताओं के रोस्टर अंकों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति के आवेदकों को यह अंक दिए जाते हैं। हाईकोर्ट ने याचिका पर यू.पी.एस.सी. और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।