पंजाब

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर ठोका 10 लाख रुपए जुर्माना

संगरूर में वकीलों के चैम्बर बनाने के लिए 9 सालों से मैचिंग ग्रांट जारी न करने पर दिए आदेश

संगरूर जिला अदालत में वकीलों के चैम्बर और लाइब्रेरी के लिए मैचिंग 1 करोड़ की मैचिंग ग्रांट 9 सालों से जारी न करने और इसके लिए संगरूर बार एसोसिएशन द्वारा हाईकोर्ट से गुहार लगाने और उन्हें हुई परेशानी को देखते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर 10 लाख रूपए का जुर्माना ठोकते हुए जुर्माने की यह राशि हाईकोर्ट लीगल सर्विसिस कमेटी में जमा करवाने के आदेश दे दिए हैं और साथ ही दो महीनों के भीतर संगरूर बार एसोसिएशन के लिए वकीलों के चैम्बर बनाने के लिए एक करोड़ की राशि जारी करने के आदेश दे दिए हैं।

संगरूर बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में 2014 में याचिका दाखिल कर बताया था कि पंजाब सरकार ने नवम्बर 2002 में यहां वकीलों के चैम्बर बनाने के लिए एक करोड़ और लाइब्रेरी बनाने के लिए 50 लाख रूपए जारी करने के लिए नोटिफिकेशन जारी की थी। इस योजना को हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी ने भी अप्रूवल दे दी थी। इस योजना के तहत यहां चार मंजिला इमारत बनाई जानी थी, जिसमें 204 वकीलों के चैम्बर बनाए जाने थे जिस पर 381.60 लाख रुपये लागत का अनुमान लगाया था। जिसके बाद निर्माण का काम भी शुरू हो गया था। लेकिन पंजाब सरकार द्वारा मैचिंग ग्रांट जारी नहीं होने पर यह काम रुक गया था। 2014 संगरूर बार एसोसिएशन ने इस ग्रांट को जारी किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

अब हाईकोर्ट ने इस याचिका पर संगरूर बार एसोसिएशन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पंजाब सरकार को दो महोनों में एक करोड़ की राशि जारी करने के आदेश दे दिए हैं और इसके लिए संगरूर बार एसोसिएशन को हुई परेशानी पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर 10 लाख रूपए जुर्माना लगाते हुए यह राशि हाईकोर्ट लीगल सर्विसिस कमेटी में जमा करवाने के आदेश दे दिए हैं।

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