पंजाब

नाबालिगा ने कर ली शादी, हाईकोर्ट ने सास को कहा, जब तक बालिग नहीं होती बेटे से रखो दूर

हर महीने लड़की के निजी खर्च के लिए सास देगी 5000 रूपए

एक नाबालिग लड़की जिसने घर से भाग पर एक लड़के से लव मैरिज कर ली थी  उस लड़की को हाईकोर्ट ने उसकी ही सास को सौंपते हुए आदेश दिए हैं की जब तक लड़की बालिग नहीं हो जाती है, तब तक वह लड़की की देखभाल करेगी और लड़की को अपने बेटे से दूर रखेगी। इतना ही नहीं सास को हर महीने लड़की को निजी खर्च के लिए 5000 हजार रूपए दिए जाने के भी आदेश दे दिए हैं।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सास को आदेश दिए हैं की वह एस.डी.एम. से समक्ष एक लाख रूपए का बांड भी भरेगी। अगर लड़की के बालिग होने तक सास हाईकोर्ट की इन शर्तों का पालन करती है तो बाद मैं यह राशि उसे वापिस कर दी जाएगी। अगर इन शर्तों का पालन नहीं किया गया तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी। नाबालिग लड़की की शादी के बाद उसके परिवार ने लड़के के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी थी। जिसके बाद लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और लड़की को चिल्ड्रन होम में भेज दिया गया था। लड़की को चिल्ड्रन होम में भेजे जाने के अदेशों के खिलाफ लड़की की सास ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।  लड़की ने भी बालिग होने तक अपनी सास के साथ रहने की इच्छा जताई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दे दिए हैं।

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