*हाईकोर्ट ने लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत सिंह हेयर को दी बड़ी राहत, जमानत की कन्फर्म*
तरनतारन की अदालत में केबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत सिंह हेयर और एक विधायक हरभजन सिंह के खिलाफ 2020 में दर्ज एफआईआर में जो केस चल रहा है उसमे हाईकोर्ट ने इन तीनों को बड़ी राहत देते हुए इस मामले में इन तीनों को दी गई अग्रिम जमानत के आदेश को कन्फर्म कर दिया है। और इन तीनों को इस केस की सुनवाई में नियमनित तौर पर शामिल होने के आदेश भी दे दिए हैं।
इन तीनों के खिलाफ 20 अगस्त 2020 को तरनतारन में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और हाईवे एक्ट के उलंघन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। यह केस तरनतारन की कोर्ट में चल रहा है। इस केस में इन्हे जमानत मिली हुई थी। लेकिन एक सुनवाई पर पेश नहीं होने पर अदालत ने इनकी जमानत रद्द कर दी थी और इनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए थे।
अदालत के इस आदेश के खिलाफ इन तीनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट सितंबर में इन तीनों को अंतरिम जमानत देते हुए अदालत में पेश होने के आदेश दे दिए थे। आज हाईकोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार यह तीनों अदालत में पेश हो चुके हैं। हाईकोर्ट ने इस जानकारी के बाद इन तीनों को पहले दी गई अंतरिम जमानत को कंफर्म करते हुए इन्हें अग्रिम जमानत दे दी है।