पंजाब

पति को छोड़ प्रेमी के साथ लिव-इन में रह रही महिला ने मांगी सुरक्षा तो हाईकोर्ट ने ठोका 25000 रूपए जुर्माना

हाईकोर्ट ने कहा, बिना तलाक लिए किसी और के साथ लिव इन रिलेशन में रहना गलत, यह अपवित्र रिश्ता है

एक दो बच्चों की मां को हाईकोर्ट ने 25000 हजार रूपए जुर्माना लगा दिया है क्योंकि वह अपने पति को छोड़ अपने प्रेमी के साथ अब लिव इन रिलेशन में रह रही है और अपने पति से अपनी और अपने प्रेमी की सुरक्षा को खतरा बताते हुए हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने इस महिला की सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल याचिका को सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा कि बिना पति से तलाक लिए किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशन में रहना एक अपवित्र संबंध है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने ऐसी मांग को लेकर याचिका दाखिल करने पर इस महिला और उसके प्रेमी पर 25000 हजार रूपए जुर्माना लगाते हुए जुर्माने की यह राशि लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करवाने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही पटियाला के सी.जे.एम. को आदेश दिए हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस महिला से यह राशि वसूल कर इसे जमा करवाए जाए। इस महिला ने ही हाईकोर्ट में अपने पति और परिवार वालों से खुद को खतरा बताते हुए दाखिल याचिका में बताया था कि वह विवाहित है और उसके दो बच्चे हैं। उसका अब किसी और से प्रेम है और उस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है।
जब उसके पति और उसके परिवारवालों को इस प्रेम संबंध का पता चला तो वह सभी अब उसके खिलाफ हो चुके हैं। वह अब अपने पति को छोड़ अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। अब उसे और उसके प्रेमी को उसके पति और परिवारवालों से जान का खतरा है, इसलिए महिला ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसे हाईकोर्ट ने ख़ारिज करते हुए उल्टा उसी पर 25000 रूपए जुर्माना लगा दिया है।

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